EWS Certificate State Rajasthan | आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण प्रमाण पत्र (राज्य)

कमजोर वर्ग के लिये आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण प्रमाणपत्र (EWS Certificate State Rajasthan) से सम्बन्धित सारी जानकारी जैसे : फॉर्म (EWS State Form), पात्रता(EWS Category), लाभ, कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक चाहिये (Documents for EWS State form Rajasthan), कहाँ पर आवेदन करे, आवेदन कैसे करे (How to EWS state online apply), स्टेटस पता करे (EWS state Status Check) Helpline Number, Economically Weaker Section Portal / Website उपलब्ध है| 

EWS Certificate Rajasthan

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिचय EWS Inroduction

EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समाज का वह वर्ग है जो अनारक्षित श्रेणी में आता है और जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। इस श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो एसटी/एससी/ओबीसी की जाति श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं जिन्हें पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

भारत सरकार ने इस श्रेणी के लोगों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की है, जो एसटी/एससी/ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं हैं, लेकिन अनारक्षित श्रेणी से संबंधित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मानदंडों को पूरा करते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए पात्र अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी से हैं, जो अब 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे इस श्रेणी में आने के लिए आवश्यक मानदंड पूरा करते हों।

ईडब्ल्यूएस पात्रता EWS Cetificate Eligibility

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को वर्ष 2019 में भारतीय संघ परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आरक्षण एसटी / एससी / ओबीसी श्रेणियों के लिए अनिवार्य 50% आरक्षण के अतिरिक्त होने का निर्णय लिया गया था, इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि ये मौजूदा आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण से प्रभावित नहीं हैं।

यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपने सपनों के संस्थान में प्रवेश के इच्छुक छात्र हैं, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, तो आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के तहत इस 10% आरक्षण का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, जो इस प्रकार हैं:

  • आपको सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आना होगा, जिसका अर्थ है कि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित नहीं हो सकते हैं, जिनके लिए पहले से ही आरक्षण है, तथा तमिलनाडु के मामले में आप अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित नहीं हो सकते हैं।
  • आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 8 लाख से अधिक की वार्षिक आय को आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं माना जा सकता है और इसलिए इसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है।
  • यदि आपके परिवार के पास कोई कृषि भूमि है तो वह 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
  • यदि आप या आपके परिवार के पास फ्लैट है, तो फ्लैट का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस के लिए आवश्यक दस्तावेज Required Documents for EWS Certificate

आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण / स्वर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस(EWS Certificate) बनवाने के लिए  निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-

  1. आधार कार्ड*
  2. मूल निवास प्रमाणपत्र*
  3. पासपोर्ट साइज फोटो*
  4. आय प्रमाण पत्र* (महिला आवेदक होने पर पीहर व ससुराल (पति, बच्चे) का आय प्रमाणपत्र साथ भी लगाना रहेगा)
  5. पेन कार्ड
  6. दो सरकारी गवाह के हस्ताक्षर* (आवेदन फॉर्म में ही है)
  7. पटवारी रिपोर्ट* (आवेदन फॉर्म में ही है) (महिला आवेदक होने पर पीहर की पटवारी रिपोर्ट भी लगानी रहेगी)
  8. आवेदन फॉर्म

Note : पुरे परिवार (आपकी खुद की आय, माता-पिता की आय, भाई-बहन की आय जो नाबालिग हो, पति-पत्नी की आय, मकान का किराया आदि ) की आय सालाना इनकम रू 8,00,000 या उससे कम है।

 ईडब्लूएस (Economically Weaker Section) प्रमाणपत्र के EWS Online Apply के लिये नजदीकी ईमित्र पर सम्पर्क करे

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