इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान (IGSCCY / Indria Gandhi Shehri Credit Card Yojna Rajasthan) से सम्बन्धित जानकारी, उद्देश्य, कितना ऋण मिलेगा, आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज, आवेदन फॉर्म, आवेदन प्रकिया, ऋण कैसे चुकाना रहेगा?, ब्याज मुक्त लोन, किस से सम्पर्क करे आदि जानकारी उपलब्ध है|
IGSCCY Rajasthan इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान के लिये आवेदन करने के लिये निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-
Indra Gandhi Shehri Credit Card Yojna के अंतर्गत आवेदन करने हेतु रोजगार संबन्धित दस्तावेज
केवल वेब पोर्टल अथवा एण्ड्रोइड एप के माध्यम से किए गये ऋण संबन्धित आवेदन ही स्वीकार किए जावेंगे। इस संबंध में लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क की सहायता ले सकते है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्रों में रोजगार / स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 लागू की जाती है।
इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग-पेंट करने वाले नल-बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर पुर्नस्थापित करना है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना व्यापारिक गतिविधियों हेतु लाभार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बिना किसी गारण्टी के, ब्याज रहित माइक्रो- क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के निम्न उद्देश्य है :-
यह IGSCCY योजना राजस्थान राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को मदद कर अर्थव्यवस्था के विकास एवं बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम की सीमा में) में रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी।
योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के अनुसुचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक योजना के अन्तर्गत नये ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 03 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना निम्न प्रकार के व्यवसायियों के लिए लागू होगी
अन्य सेवाओं में कार्यरत लोग, जिन्हे स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित एवं सम्मिलित किया गया है।
स्थानीय विक्रेता, जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी संबन्धित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।
निम्न वर्गों के आवेदक इस योजना के लाभ का पात्र नहीं होंगे -
जिला कलेक्टर द्वारा जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर, प्रत्येक वर्ग के स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा अथवा अनौपचारिक सेवा व्यापार से जुड़े हुए लोगो की पहचान की जावेगी।
पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को नोडल अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 7 के अनुसार स्क्रीनिंग कर, जिला कलेक्टर को आवेदकों के नाम ऑनलाईन भेजे जावेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित आवेदनो को पोर्टल पर डाला जावेगा|
योग्य आवेदकों को ऋण स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्थानों / बैंकों द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार जांच चेक-लिस्ट के अनुसार की जावेगी। इस हेतु मौका निरीक्षण किया जा सकता है।
उपरोक्त अनुसार 12 मासिक किस्तों में चुकाना आवश्यक है। ऋण के पुनर्भुगतान / वसूली कार्य में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग उपलब्ध करवाया जायेगा।
लाभार्थी द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान नकद / ऑनलाईन / यू.पी.आई. द्वारा किये जाने की सुविधा दी जायेगी।
ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोपरेटिव बैंक अथवा छोटे वित्त बैंको हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित है। ऋण संबन्धित लेनदेन स्टाम्प ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेंगी।
बैंक / वित्तीय संस्थान को प्रत्येक तिमाही के अंत में 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर, 31 मार्च के पश्चात् ब्याज की राशि की मांग प्रस्तुत करेंगे। योजना के साफ्टवेयर द्वारा त्रैमास में किये गये वितरित ऋण पर देय ब्याज का भुगतान समय-समय पर किया जायेगा। ब्याज का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जा सकेगा। ब्याज हेतु आवश्यक राशि का बजट प्रावधान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया जायेगा।
NPA ऋणों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा व्याज भुगतान की अधिकतम अवधि तय किया जाना अपेक्षित है।
इस योजना में निम्न संस्थान सम्मिलित होंगे -
लाभार्थियों की जिलेवार / बैंकचार संख्या का निर्धारण राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की अनुशंषा के आधार पर बैंकों की शहरी शाखाओं के आधार पर किया जायेगा।
इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले सभी ऋण Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) के अंतर्गत शामिल किए जावेंगे।
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) द्वारा दी जानें वाली क्रेडिट गारण्टी की फीस, जो कि 0.85% से 2.0% तक होती है, जिस पर पृथक से जी.एस. टी. भी देय है, का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ऋणदाता संस्थान को वितरित ऋण के ब्याज के साथ किया जायेगा।
केवल वेब पोर्टल अथवा एण्ड्रोइड एप के माध्यम से किए गये ऋण संबन्धित आवेदन ही स्वीकार किए जावेंगे। इस संबंध में लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क की सहायता ले सकते है।
सीमा इस योजना के अंतर्गत ऋण समान्यतया आवेदन के 25 दिन के भीतर ऋणदाता संस्थान द्वारा स्वीकृत कर दिया जावेगा।
समय सीमा
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