कमजोर वर्ग के लिये आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण प्रमाणपत्र (EWS Certificate For Center) से सम्बन्धित की सारी जानकारी जैसे : फॉर्म (EWS Form ), पात्रता(EWS Center Category), लाभ, कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक चाहिये (Documents for EWS Center form), कहाँ पर आवेदन करे, आवेदन कैसे करे (How to EWS Center online apply), स्टेटस पता करे (EWS center Status Check) Helpline Number, Economically Weaker Section Center Portal / Website उपलब्ध है|
EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समाज का वह वर्ग है जो अनारक्षित श्रेणी में आता है और जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। इस श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो एसटी/एससी/ओबीसी की जाति श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं जिन्हें पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है।
भारत सरकार ने इस श्रेणी के लोगों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की है, जो एसटी/एससी/ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं हैं, लेकिन अनारक्षित श्रेणी से संबंधित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मानदंडों को पूरा करते हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए पात्र अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी से हैं, जो अब 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे इस श्रेणी में आने के लिए आवश्यक मानदंड पूरा करते हों।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को वर्ष 2019 में भारतीय संघ परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आरक्षण एसटी / एससी / ओबीसी श्रेणियों के लिए अनिवार्य 50% आरक्षण के अतिरिक्त होने का निर्णय लिया गया था, इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि ये मौजूदा आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण से प्रभावित नहीं हैं।
यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपने सपनों के संस्थान में प्रवेश के इच्छुक छात्र हैं, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, तो आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के तहत इस 10% आरक्षण का आनंद ले सकते हैं, बशर्ते आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, जो इस प्रकार हैं:
ईडब्ल्यूएस या स्वर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र (EWS Certificate) बनवाने के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-
नोट : आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। लाभार्थी परिवार का 1000 वर्ग फीट से कम आवासीय मकान हो। शहरी क्षेत्र वाले परिवारों के पास 100 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों का 200 वर्ग गज से कम का आवासीय भूखंड होना चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी अनिवार्य है। एससी/एसटी तथा ओबीसी जाति के नागरिक EWS सर्टिफिकेट का लाभ नहीं उठा सकते हैं| पुरे परिवार (आपकी खुद की आय, माता-पिता की आय, भाई-बहन की आय जो अविवाहित हो, पति-पत्नी की आय, बच्चों की आय (अविवाहित), मकान का किराया आदि ) की आय सालाना इनकम रू 8,00,000 या उससे कम है।
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