Palanhar Yojna Rajasthan | नये पालनहार योजना के लिये आवेदन

पालनहार योजना आवेदन (Palanhar Yojna Application Rajasthan) से सम्बन्धित जानकारी जैसे आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज (Needful / Required Documents) कौन-कौन से चाहिये, आवेदन कहाँ करे (Where to Apply), कैसे आवेदन करे (How to Apply Online), आवेदन फॉर्म (Palanhar Yojna Form),  Portal Website सारी जानकारी प्राप्त करे|

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पालनहार योजना उद्देश्य (Palanhar Yojna Purpose)

अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिष्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।

पालनहार योजना पात्रता (Palanhar Yojna Eligibility)

  1. अनाथ बच्चे
  2.  मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चेे
  3. निराश्रित पेंषन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे 
  4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
  5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
  8. विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
  9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे

पालनहार योजना देय लाभ (Palanhar Yojna Benefit )

  • 0-6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
  • 6-18 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
  • वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

पालनहार योजना पात्रता

  1. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  2. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  3. पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।

अनिवार्य दस्तावेज (Required Documents for Palanhar Yojna)

पालनहार आवेदन हेतु दस्तावेजः-

  1. जनाधार कार्ड
  2. राजस्थान राज्य के निवासी होने अथवा राज्य में कम से कम तीन साल से रहने का प्रमाण हेतु आवेदक के मूल निवास प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र आवश्यक है। यदि पालनहार,
  3. बी.पी.एल./आस्था/अन्तयोदय कार्ड धारक है, अथवा
  4. पेंशनर्स (विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विशेष योग्जन, सिलिकोसिस पेंशन) धारक है, अथवा
  5. पीडीएस लाभार्थी है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  6. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होने का प्रमाण। यदि पालनहार;
  7. बी.पी.एल./ आस्था/अन्तयोदय कार्ड धारक है, अथवा
  8. पेंशनर्स (विधवा / तलाकशुदा/परित्यक्ता/विशेष योग्जन, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र धारक) धारक है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

बच्चे के आवेदन दस्तावेजः-

  1. आधार कार्ड*
  2. बच्चे को पालनहार के जन-आधार में जुडना आवश्यक है।*
  3. बच्चे का शाला दर्पण पोर्टल से सत्यापन (वेरीफाई) होने की स्थिति में अध्ययनरत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  4. बच्चे का आंगनबाडी केन्द्र पर पंजीकृत होने / विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

श्रेणीवार दस्तावेजः-

  1. अनाथ बच्चे के संदर्भ में बच्चे के माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे के संदर्भ में न्यायालय द्वारा जारी दण्डादेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
  3. विधवा महिला के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्रस्तुत करना होगा।
  4. पुनर्विवाहित विधवा माता के संदर्भ में पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के संदर्भ में राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र/ ग्रीन डायरी प्रस्तुत करनी होगी।
  6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के संदर्भ में चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  7. नाता जाने वाली माता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड मेम्बर / पार्षद, पटवारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / स्थानीय निकाय की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  8. विशेष योग्यजन माता/पिता के संदर्भ में चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्रस्तुत करना होगा।
  10. सिलिकोसिस पीडित माता / पिता के संदर्भ में सक्षम चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :- उपरोक्त दस्तावेज के साथ नजदीकी ईमित्र पर सम्पर्क करे|

FAQ

पालनहार योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगे आक्षेपों की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें।

पालनहार योजना के भुगतान की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx) पर देखें।

पालनहार योजना में ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

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