Renew Palanhar Yojna | पालनहार नवीनीकरण करवाना

पालनहार नवीनीकरण करवाना (Renew Palanhar)  से सम्बन्धित जानकारी जैसे आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज (Needful / Required Documents) कौन-कौन से चाहिये, आवेदन कहाँ करे (Where to Apply), कैसे आवेदन करे (How to Apply Online), आवेदन फॉर्म (Palanhar Renew Form),  Portal Website सारी जानकारी प्राप्त करे|

Palanhar Renewal

Table of Contents

Palanhar

पालनहार योजना उद्देश्य (Palanhar Yojna Purpose)

अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिष्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।

पालनहार योजना पात्रता (Palanhar Yojna Eligibility)

  1. अनाथ बच्चे
  2.  मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चेे
  3. निराश्रित पेंषन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे 
  4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
  5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
  8. विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
  9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे

पालनहार योजना देय लाभ (Palanhar Yojna Benefit )

  • 0-6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
  • 6-18 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
  • वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

पालनहार योजना पात्रता

  1. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  2. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  3. पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।

अनिवार्य दस्तावेज (Required Documents for Renew Palanhar)

पालनहार को फिर से चालू करवाने के लिये निम्न दस्तावेज की आवश्यकता है :-

  1. पालनहार नंबर*
  2. आधार कार्ड*
  3. आँगनबाड़ी केंद्र या स्कूल में प्रवेश का प्रमाणपत्र* 
  4. आय प्रमाणपत्र* 

नोट :- उपरोक्त दस्तावेज के साथ नजदीकी ईमित्र पर सम्पर्क करे|

FAQ

पालनहार योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगे आक्षेपों की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें।

पालनहार योजना के भुगतान की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx) पर देखें।

पालनहार योजना में ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

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