पालनहार नवीनीकरण करवाना (Renew Palanhar) से सम्बन्धित जानकारी जैसे आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज (Needful / Required Documents) कौन-कौन से चाहिये, आवेदन कहाँ करे (Where to Apply), कैसे आवेदन करे (How to Apply Online), आवेदन फॉर्म (Palanhar Renew Form), Portal Website सारी जानकारी प्राप्त करे|
अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिष्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना।
इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।
पालनहार को फिर से चालू करवाने के लिये निम्न दस्तावेज की आवश्यकता है :-
नोट :- उपरोक्त दस्तावेज के साथ नजदीकी ईमित्र पर सम्पर्क करे|
पालनहार योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगे आक्षेपों की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें।
पालनहार योजना के भुगतान की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx) पर देखें।
पालनहार योजना में ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
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