राजस्थान सरकारद्वारा सरकारी कर्मचारी/ पेंशनर्स / विधायक के निशुल्क ईलाज के लिये RGHS Scheme शुरू की गई है, जिसमे आजीवन निशुल्क ईलाज करवाया जा सकता है|
राजकीय एवं निजी अनुमोदित चिकित्सालयों में योजना का निशुल्क लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थी का RGHS के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है।
RGHS में पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा
बिना पंजीकरण RGHS योजना के परिलाभ देय नहीं होगें। RGHS Registration प्रोसेस जाने
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RGHS से सम्बन्धित जानकारी एवं समस्या के लिये 181 पर कॉल करे
राजस्थान राज्य के बाहर के 7 अस्पताल में भी RGHS का लाभ लिया जा सकता है
RGHS में अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं मेडिकल स्टोर्स की सूची देखे
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कार्मिको द्वारा RGHS Card के दुरुपयोग किये जाने पर विभाग द्वारा कार्ड निष्क्रिय/ ब्लॉक किया जा सकता है|