IGSCCY | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान (IGSCCY / Indria Gandhi Shehri Credit Card Yojna Rajasthan) से सम्बन्धित जानकारी, उद्देश्य, कितना ऋण मिलेगा, आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज, आवेदन फॉर्म, आवेदन प्रकिया, ऋण कैसे चुकाना रहेगा?, ब्याज मुक्त लोन,  किस से सम्पर्क करे आदि जानकारी उपलब्ध है|

IGSCCY

IGSCCY Rajasthan इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान के लिये आवेदन करने के लिये निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-

  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • जनाधार कार्ड
  • आधार कार्ड
  • राजस्थान में वर्तमान निवास संबन्धित दस्तावेज
  • राजस्थान में स्थायी निवास संबन्धित दस्तावेज
  • बैंक अकाउंट की पासबुक

Indra Gandhi Shehri Credit Card Yojna के अंतर्गत आवेदन करने हेतु रोजगार संबन्धित दस्तावेज

  • विक्रेता हेतु प्रमाणपत्र, वेंडिंग आईडी, सिफारिश पत्र ।
  • जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गयी पंजीकरण संख्या।
  • आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र भी लगाना होगा, जिसमे : 
    1. वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण संबंधित सूचना (यदि कोई हो तो)
    2. व्यापार / व्यवसाय का प्रकार । 
    3. मासिक आय (व्यक्तिगत 15000 से कम / पारिवारिक 50000 से कम) 
    4. मासिक पारिवारिक आय का विवरण सम्मिलित हो ।

केवल वेब पोर्टल अथवा एण्ड्रोइड एप के माध्यम से किए गये ऋण संबन्धित आवेदन ही स्वीकार किए जावेंगे। इस संबंध में लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क की सहायता ले सकते है। 

Table of Contents

IGSCCY योजना : एक परिचय

वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्रों में रोजगार / स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 लागू की जाती है।

इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग-पेंट करने वाले नल-बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर पुर्नस्थापित करना है।

उद्देश्य

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना व्यापारिक गतिविधियों हेतु लाभार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बिना किसी गारण्टी के, ब्याज रहित माइक्रो- क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के निम्न उद्देश्य है :-

  • रुपए 50000/- (पचास हजार) तक का ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना।
  • अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना।
  • स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना ।
  • रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। • अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करना।

यह IGSCCY योजना राजस्थान राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को मदद कर अर्थव्यवस्था के विकास एवं बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

कार्य क्षेत्र

यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम की सीमा में) में रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी।

योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के अनुसुचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।

योजना की समय सीमा

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक योजना के अन्तर्गत नये ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 03 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।

IGSCCY योजना के मुख्य बिन्दु

  • लाभार्थी एक वर्ष के लिए अधिकतम रू. 50,000/- का ऋण ले सकता है। इस ऋण के लिए किसी भी तरह की गारण्टी की आवश्यकता नहीं होगी। यह ॠण लाभार्थियों के लिए ब्याजमुक्त होगा। इस योजना के अंतर्गत ब्याज हेतु शत प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवायेगी।
  • लाभार्थी क्रेडिट कार्ड/एटीएम/डेबिट कार्ड से रू. 50,000/- तक की राशि आवश्यकतानुसार दिनांक 31.03.2022 तक एक / अधिक किश्तों में आहरित कर सकेगा। 
  • ऋण राशि का पुनर्भुगतान चौथे से पन्द्रहवें माह तक 12 समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।
  • बैंक / वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जायेगा।
  • योजना हेतु वेब पोर्टल के साथ साथ मोबाइल एप्प भी विकसित की जावेगी।
  • राजस्थान के 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जावेगी। 
  • यह योजना राजस्थान के केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होगी।

लाभार्थियों के चयन संबन्धित मानदंड

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना निम्न प्रकार के व्यवसायियों के लिए लागू होगी

  • गलियों में काम कर रहे व्यापारी, जिन्हें स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण-पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
  • ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया था, लेकिन किसी भी कारण से प्रमाण-पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं किया जा सका।
  • गलियों में काम कर रहे व्यापारी जो स्थानीय शहरी संकाय द्वारा किए गए सर्वे में छूट गए थे अथवा जिन्होंने सर्वे के बाद व्यापार प्रारम्भ किया है, लेकिन इन्हें स्थानीय शहरी निकाय (ULB) अथवा टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र (रिकमन्डेशन लेटर) दिया गया है।
  • ऐसे विक्रेता, जो की स्थानीय शहरी निकाय की भौगोलिक परिधि में पेरी-अर्बन क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है एवं जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय (ULB) अथवा टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र (रिकमन्डेशन लेटर) दिया गया है।
  • 18-40 वर्ष के युवा, जो की निम्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत है हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला- साइकिल रिक्शा / ऑटो रिक्शा, कुम्हार, खाती, मोची मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग-पेंट करने वाले, नल-बिजली मिस्त्री, बुनाई वाले, साइकल एवं मोटर साइकल के मिस्त्री, Beauty Products (Bangles, etc). Broom vendor. Decorative products vendor. Food/Fast Food vendor. Flower vendor. Fruits vendor, Garments vendor, Grocery vendor. Handi Craft, Ice-cream vendor, Juice Cold drink vendor, Scrap vendor. Key Lock vendor, Belt Purse vendor. Blacksmith, Meat seller. Panwadi, Pooja Samagri vendor, Plants seller, Stationery, Tea shop, Toys vendor. Vegetable vendor. Bamboo vendor, Chaat, Peanuts & Snacks vendor. Biscuits, Bakery. Clenning worker. Security worker, Rag pickers, sewing worker, Agarbatti maker, Papad, Pickel, Jams other preserved food vendor, Hawker, Durrie & Carpet making, Fireworks & Match maker, Cartoons & Other packing maker

अन्य सेवाओं में कार्यरत लोग, जिन्हे स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित एवं सम्मिलित किया गया है।

  • ऐसे बेरोजगार युवा, जो कि जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत है तथा :
    • राजस्थान के स्थायी निवासी है।
    • राजस्थान के शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे है।
    • योजना के क्रियान्वयन के समय 18-40 वर्ष की आयु के हैं।
    • जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है।

स्थानीय विक्रेता, जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी संबन्धित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

निम्न वर्गों के आवेदक इस योजना के लाभ का पात्र नहीं होंगे –

  • आवेदक जिसकी मासिक आय रु. 15,000/-या अधिक है।
  • आवेदक जिसकी कुल पारिवारिक मासिक आय रु. 50,000/- या अधिक है।

लाभार्थियों की पहचान

जिला कलेक्टर द्वारा जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर, प्रत्येक वर्ग के स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा अथवा अनौपचारिक सेवा व्यापार से जुड़े हुए लोगो की पहचान की जावेगी।

  • गलियों में काम कर रहे एससी / एसटी / ओबीसी श्रेणी के ऐसे व्यापारी, जिन्हे स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
  • ऐसे एससी/एसटी / ओबीसी श्रेणीके विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया था, लेकिन किसी भी कारण से प्रमाण-पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं किया जा सका।
  • गलियों में काम कर रहे एससी / एसटी / ओबीसी श्रेणी के ऐसे व्यापारी जो स्थानीय शहरी निकाय द्वारा किए गए सर्वे में छूट गए थे अथवा जिन्होनें सर्वे के बाद व्यापार प्रारम्भ किया है, लेकिन इन्हें स्थानीय शहरी निकाय (ULB) अथवा टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र (रिकमन्डेशन लेटर) दिया गया है।

पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को नोडल अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 7 के अनुसार स्क्रीनिंग कर, जिला कलेक्टर को आवेदकों के नाम ऑनलाईन भेजे जावेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित आवेदनो को पोर्टल पर डाला जावेगा| 

योग्य आवेदकों को ऋण स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्थानों / बैंकों द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार जांच चेक-लिस्ट के अनुसार की जावेगी। इस हेतु मौका निरीक्षण किया जा सकता है। 

ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची

उपरोक्त अनुसार 12 मासिक किस्तों में चुकाना आवश्यक है। ऋण के पुनर्भुगतान / वसूली कार्य में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग उपलब्ध करवाया जायेगा।

लाभार्थी द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान नकद / ऑनलाईन / यू.पी.आई. द्वारा किये जाने की सुविधा दी जायेगी।

IGSCCY ब्याज की दर एवं अन्य खर्चे

ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोपरेटिव बैंक अथवा छोटे वित्त बैंको हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित है। ऋण संबन्धित लेनदेन स्टाम्प ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेंगी।

ब्याज संबन्धित आर्थिक अनुदान

बैंक / वित्तीय संस्थान को प्रत्येक तिमाही के अंत में 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर, 31 मार्च के पश्चात् ब्याज की राशि की मांग प्रस्तुत करेंगे। योजना के साफ्टवेयर द्वारा त्रैमास में किये गये वितरित ऋण पर देय ब्याज का भुगतान समय-समय पर किया जायेगा। ब्याज का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जा सकेगा। ब्याज हेतु आवश्यक राशि का बजट प्रावधान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया जायेगा।

NPA ऋणों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा व्याज भुगतान की अधिकतम अवधि तय किया जाना अपेक्षित है।

ऋणदाता संस्थान

इस योजना में निम्न संस्थान सम्मिलित होंगे –

  • Schedule Commercial Bank
  • Regional Rural Bank
  • Small Finance Bank
  • Cooperative Bank
  • Non Banking Finance Companies 

लाभार्थियों की जिलेवार / बैंकचार संख्या का निर्धारण राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की अनुशंषा के आधार पर बैंकों की शहरी शाखाओं के आधार पर किया जायेगा।

क्रेडिट गारण्टी

इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले सभी ऋण Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) के अंतर्गत शामिल किए जावेंगे।

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) द्वारा दी जानें वाली क्रेडिट गारण्टी की फीस, जो कि 0.85% से 2.0% तक होती है, जिस पर पृथक से जी.एस. टी. भी देय है, का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ऋणदाता संस्थान को वितरित ऋण के ब्याज के साथ किया जायेगा।

योजना क्रियान्वयन संबन्धित प्रक्रिया

केवल वेब पोर्टल अथवा एण्ड्रोइड एप के माध्यम से किए गये ऋण संबन्धित आवेदन ही स्वीकार किए जावेंगे। इस संबंध में लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क की सहायता ले सकते है।

IGSCCY आवेदन संबन्धित बिन्दुवार प्रक्रिया

  • आवेदक पोर्टल अथवा एप पर पंजीकरण लिंक से आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।
  • आवेदक को पंजीकरण के समय उपलब्ध करवाए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
  • आवेदक आधार संख्या का इंद्राज करेगा। साथ ही आधार नंबर से जुड़े हुए मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर इसका सत्यापन करेगा।
  • यदि आधार से मोबाइल लिंक नहीं है तो किसी भी कियोस्क पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाया जा सकता है।
  • मोबाइल नंबर सत्यापन के उपरांत आवेदक व्यक्तिगत विवरण अंकित करेगा।
  • आवेदक अपने वर्तमान व्यापार एवं इच्छित व्यापार के बारे में सूचना दर्ज करेगा।
  • आवेदक द्वारा घोषणा बिन्दुओं के अनुसार आवेदन को सबमिट करना है।
  • आवेदन दर्ज होने के बाद आवेदन की सूचना प्राप्ति (Acknowledgement) को प्रिंट कर पीडीएफ में सुरक्षित रखा जाना है। आवेदन संख्या आवेदक के मोबाइल नंबर पर भेज दी जावेगी।
  • प्राप्त आवेदन संबन्धित नोडल अधिकारी द्वारा 07 कार्य दिवस में सत्यापित किए जायेंगे।
  • सत्यापन के दौरान त्रुटियों को सुधारने के लिए अवसर दिया जायेगा। इस सम्बंध में सूचना SMS अथवा ईमेल द्वारा भेजी जावेगी त्रुटियों के सुधार के लिए आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति के 72 घंटों में मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की मदद से पोर्टल पर अपडेट किया जाना है। यदि आवेदक समय पर आवेदन में आवश्यक सुधार नहीं करता है तो आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।
  • प्रारम्भिक जांच के उपरांत नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन को संबन्धित ऋणदाता संस्थान के पास भेज दिया जावेगा। अंतिम जांच आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में संबन्धित ऋणदाता संस्थान द्वारा की जायेगी। योजना के अंतर्गत अनुमोदित आवेदनो की सूचना ऋणदाता संस्थान द्वारा पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट दी जाएगी|
  • इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के जारी किए जाने की सूचना SMS द्वारा भेजी जावेगी। साथ ही इसकी डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने के लिए लिंक भी भेजा जावेगा। क्रेडिट कार्ड संबन्धित ऋणदाता संस्थान की संबंधित शाखा / डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।
  • इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड को सभी बैंकों के एटीएम पर राशि आहरण की सुविधा हेतु तकनीकी व्यवस्था की जायेगी।

ॠण जारी किए जाने की समय

सीमा इस योजना के अंतर्गत ऋण समान्यतया आवेदन के 25 दिन के भीतर ऋणदाता संस्थान द्वारा स्वीकृत कर दिया जावेगा। 

समय सीमा

  1. नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच पूरी करने हेतु – 15 कार्य दिवस
  2. संबन्धित ऋणदाता संस्थान द्वारा जांच करने एवं स्वीकृत करने हेतु – 07 कार्य दिवस
  3. क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी हेतु – 03 कार्य दिवस

FAQ

Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme-2021 is implemented to provide employment/self-employment opportunities in urban areas and to provide financial resources for everyday needs.

Applicants can apply through the e-Mitra center on the online web portal of the scheme or through their own S.S.O. Application or through the concerned urban body office.

The age of the applicant should be between 18 to 40 years.

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