प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY / Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna) से सम्बन्धित सारी जानकारी (जैसे :- फसल बीमा क्या है? फसल बीमा कौन करवा सकता है? बीमा योजना के तहत बीमित राशि क्या मिलेगी? फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल है? फसल बीमा के लिये कौन-कौन- से दस्तावेज आवश्यक है? फसल खराब होने की सूचना किसे और कितने समय में देनी आवश्यक है? आवेदन कैसे करे? फसल बीमा टोल फ्री नंबर, पोर्टल ) उपलब्ध है|
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।
ऋणी एवं गैर ऋणी किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते है। ऋणी किसानों एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उन्हें बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उन्हें खरीफ 2021 के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाये जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2021 है।
PMFBY / Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना) के लिये निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-
बीमित राशि गत 7 वर्षों के जिला स्तर के उपज में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों के उपज के औसत को न्यूनतम समर्थन मूल्य से गुना के अनुसार तथा जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है, उनके लिए बाजार भाव से गुणा कर तय की गई है।
खरीफ मौसम के हेतु 2 प्रतिशत, रबी मौसम के हेतु 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत है।
योजना के अंतर्गत युद्ध तथा नाभिकीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति तथा अन्य निवारण योग्य जोखिमों को (योजना से) बाहर रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा / सहकारी समिति/ अधिकृत चैनल पार्टनर / जन सेवा केंद्र (सी. एस. सी)/ बीमा कंपनी या उनके अधिकृत एजेंट से संपर्क कर सकते है, या निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल https://www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।
गैर ऋणी किसानों को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार आधार कार्ड, पटवारी द्वारा सत्यापित नवीनतम जमाबंदी की नकल, बैंक खाते के पासबुक की प्रति जिसमें IFSC कोड और खाता संख्या अंकित हो या खाते का रद्द (Cancelled) चेक की प्रति, बटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त शपथ पत्र, बीमा कराने वाले कृषक का स्वयं का घोषणा पत्र, बटाईदार एवं भू-स्वामी की आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति जमा करवाना अनिवार्य है।
प्रभावित बीमित कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अंदर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800 1024088 पर / फसल बीमा ऐप के माध्यम से अथवा लिखित में अपने बैंक/ कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है। यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं, करवाई जाती है, तो वह कृषक 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बीमा कंपनी को देना आवश्यक होगा, जिसमें किसान का नाम, मोबाइल नं, अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए।
NeefulDocs is a leading website striving to provide the best documents regarding information and guideness.