PMJAY – Ayushman Bharat | प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी जैसे पात्रता, लाभ, मुख्य विशेषताएँ, आवश्यक दस्तावेज, हेल्पलाइन नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध है| 

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PMJAY परिचय

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसे लोग PMJAY (पीएम-जय)के नाम जानते हैं। यह योजना 23 सितंबर, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई।

आयुष्मान भारत (पीएम-जय)दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को) मुहैया कराना जो भारतीय आबादी का 40% हिस्सा हैं। यह संख्या और शामिल किए गए परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के अभाव और व्यावसायिक मापदण्डों पर आधारित हैं। (पीएम-जय)को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के नाम से जाना जाता था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (RSBY), जिसका प्रमोचन 2008 में हुआ था, का विलय (पीएम-जय)में किया गया। इसलिए (पीएम-जय)के तहत, उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो RSBY में उल्लिखित थे, लेकिन SECC 2011 के डेटाबेस में मौजूद नहीं हैं।

PMJAY के तहत लाभ

भारत में कई सरकारी वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं रही है जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार 30,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक की धन राशि मुहैया कराई जाती थी जो असमानता उत्पन करती थीं। (पीएम-जय) समस्त लाभार्थियों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये मुहैया कराती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित उपचार निशुल्क उपलब्ध हैं।

  • चिकित्सिक परीक्षा, उपचार और परामर्श
  • अस्पताल में भर्ती से पूर्व ख़र्चा
  • दवाइयाँ और चिकित्सा उपभोग्य
  • गैर-गहन और गहन स्वास्थ्य सेवाएँ
  • नैदानिक और प्रयोगशाला जांच
  • चिकित्सा आरोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
  • अस्पताल में रहने का ख़र्चा
  • अस्पताल में खाने का ख़र्चा
  • उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ
  • अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल

इस योजना में 5,00,000 रुपये का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, यानेकि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। RSBY योजना के तहत पाँच सदस्यों की पारिवारिक सीमा थी। उन योजनाओं से सीख लेते हुए, (पीएम-जय)की संरचना इस प्रकार की गई है कि परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसके एलवा, पहले से मौजूद विभिन बीमारियों को इस योजना में पहले दिन से ही शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि (पीएम-जय)में नामांकित होने से पहले किसी भी क़िस्म की बीमारी या स्वास्थ्य अस्थिथि से पीड़ित व्यक्ति उन सभी चिकित्सीय परिस्थितियों के लिए, और साथ ही पीएम-जय योजना के तहत सारे उपचार, प्राप्त करने के लिए पहले दिन से ही लाभार्थी है।

पात्रता

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
  • जिन परिवारों में कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा है;
  • जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है;
  • 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य के साथ महिला मुखिया वाले परिवार;
  • परिवार में दिव्यांग सदस्य और कोई भी सक्षम शारीरिक वयस्क सदस्य नहीं है;
  • एससी/एसटी परिवार;
  • भूमिहीन परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक अस्थिर श्रम से प्राप्त करते हैं,
  • ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार जिनमें निम्न में से कोई एक है: आश्रय रहित घर, निराश्रित, भिक्षा पर जीवनयापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, आदिम आदिवासी समूह, कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर।
 
शहरी क्षेत्रों के लिए
  • कचरा बीनने वाला
  • भिखारी
  • घरेलू नौकर
  • स्ट्रीट वेंडर/मोची/हॉकर/सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता
  • निर्माण श्रमिक / प्लंबर / राजमिस्त्री / मजदूर / पेंटर / वेल्डर / सुरक्षा गार्ड / कुली और अन्य हेड-लोड मजदूर
  • स्वीपर/सफाई कर्मचारी/ माली
  • घर पर काम करने वाला/कारीगर/हस्तशिल्प कामगार / दर्जी
  • परिवहन कर्मचारी/चालक/कंडक्टर/हेल्पर से ड्राइवर और कंडक्टर/गाड़ी खींचने वाला/रिक्शा चालक
  • दुकान कर्मचारी/सहायक/छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/सहायक/वितरण सहायक/अटेंडेंट/वेटर
  • इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत कर्मचारी
  • धोबी/चौकीदार

पीएम-जय की मुख्य विशेषताएं

  • (पीएम-जय)पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त-पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है।
  • यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धन राशि लाभार्थियों को मुहया कराती है।
  • 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकतें हैं।
  • (पीएम-जय)सेवा संस्थान अर्थात “अस्पतालों” में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएँ निशुल्क प्रदान करती है।
  • (पीएम-जय)चिकित्सा उपचार से उत्पन अत्यधिक ख़र्चे को कम करने में मदद करती है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी की रेखा से नीचे पहुचा देता है।
  • इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होतीं हैं।
  • इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।
  • इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गम्भीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।
  • (पीएम-जय)एक पोर्टेबल योजना हैं यानी की लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकतें हैं।
  • इस योजना में लगभग 1,393 प्रक्रियाएं और पैकिज शामिल हैं जैसे की दवाइयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओ-टी और आई-सी-यू शुल्क इत्यादि जो मुफ़्त उपलब्ध हैं।
  • स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है।

PMJAY के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आपका परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) लिस्ट में सम्मिलित है तो आप चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी सूचिबद्ध अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं|

हॉस्पिटल में आपको निम्न दस्तावेज  आवश्यक है :-

  1. आधार कार्ड*
  2. मूल निवास प्रमाणपत्र*
  3. राशन कार्ड*
  4. परिवार पहचान पत्र (आयुष्मान भारत योजना का)*

नोट :-  लाभार्थी होने या ना होने की स्थिति जानने के लिये 14555 पर कॉल करे|

PMJAY Help Line

PMJAY Helpline Number : 14555

PMJAY Support Email

webmaster-pmjay@nha.gov.in

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