Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojna / इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना जिसे मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना (Mukhymantri Gas Cylender Yojna) नाम से भी जाना जा रहा है, से सम्बन्धित सारी जानकारी जैसे:- फॉर्म, योजना के बारे में, पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से चाहिये?, आवेदन कैसे करे? और कहाँ करें?, Helpdesk, Website उपलब्ध हैं|
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत दिलवाने महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा हैं| इन कैंपो में आम जन को 10 जन कल्याण कारी योजनाओं के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर मंहगाई से राहत प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से एक है - मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना राजस्थान| इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राजस्थान के BPL परिवार और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनके गैस कनेक्शन है, उन्हें सिलेण्डर 500 रूपये में मिलेगा|
इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीब परिवार को सस्ता गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाना है| इस योजना के अंतर्गत गैस सिलेण्डर मात्र 500 रूपये में दिया जायेगा|
BPL परिवार, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्हें गैस सिलेण्डर प्राप्त है|
जनआधार, गैस डायरी (LPG ID Number)
आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा निम्न प्रकार है:-
अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के छः माह की अवधि में आवेदन पत्र सम्बधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑन लाईन ही किया जाता है।
जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र ऑन लाईन परीक्षणोपरांत नियमानुसार पूर्ण एवं पात्र पाये जाने पर आवेदन पत्र ऑन लाईन किये जाने की दिनांक से दो माह की अवधि में ऑन लाईन स्वीकृति जारी कर ऑन लाईन ही अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
आवेदन पत्र छः माह की अवधि के पश्चात् 12 माह तक की अवधि में प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी विलम्ब के कारण सहित शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जा सकता है, जिसके पश्चात् आयुक्त/निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में शिथिलता दी जा सकती है।
1 वर्ष की अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर शिथिलता का प्रावधान लागू नहीं होता है।
मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के अंतर्गत आम जन को गैस सिलेण्डर लेते समय गैस कंपनी द्वारा निर्धारित दर अनुसार पूरे रूपये लिए जायेंगे और निर्धारित दर से 500 रूपये कम कर शेष राशि का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार में लिंक खाता संख्या में किया जायेगा|
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत दिलवाने महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा हैं| इन कैंपो में आम जन को 10 जन कल्याण कारी योजनाओं के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर मंहगाई से राहत प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से एक है – मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना राजस्थान| इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राजस्थान के BPL परिवार और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनके गैस कनेक्शन है, उन्हें सिलेण्डर 500 रूपये में मिलेगा|
इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीब परिवार को सस्ता गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाना है| इस योजना के अंतर्गत गैस सिलेण्डर मात्र 500 रूपये में दिया जायेगा|
इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लिए पात्र – BPL परिवार, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्हें गैस सिलेण्डर प्राप्त करने वाले परिवार ही हैं|
इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिये जनआधार, गैस डायरी (LPG ID Number) आवश्यक है|
मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के अंतर्गत आम जन को गैस सिलेण्डर लेते समय गैस कंपनी द्वारा निर्धारित दर अनुसार पूरे रूपये लिए जायेंगे और निर्धारित दर से 500 रूपये कम कर शेष राशि का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार में लिंक खाता संख्या में किया जायेगा|
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