CM Anuprati Scholarship Scheme | अनुप्रति छात्रवृत्ति योजना राजस्थान

मुख्यमंत्री अनुप्रति छात्रवृत्ति कोचिंग योजना (Anuprati Scholarship Scheme Rajasthan 2022) से सम्बन्धित सारी सेवाओं की जानकारी जैसे : फॉर्म (Anuprati Scholarship Form),  छात्रवृत्ति किसे मिलती है? कौन-कौन आवेदन कर सकता है? (Who can apply Anuprati Scholarship Online), आवेदन के लिये पात्रता क्या है? (Anuprati Coaching Scheme Eligibility), आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से चाहिये? (Documents for Anuprati Coaching Scheme Scholarship Rajasthan),  आवेदन के लिये कहाँ जाये?, ऑनलाइन आवेदन (Anuprati Scholarship Online Apply) कैसे करे?, छात्रवृत्ति स्टेटस चेक करे (Anuprati Scholarship Check Status), Helpline Number / Portal उपलब्ध है|

Anuprati Scholarship Scheme Form Online Apply Coaching Rajasthan 2021

मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना राजस्थान
Anuprati Coaching Yojna 2023 Rajasthan

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत दिलवाने महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा हैं| इन कैंपो में आम जन को 10  जन कल्याण कारी योजनाओं के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर मंहगाई से राहत प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से एक है -  मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना राजस्थान| इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राजस्थान के BPL परिवार और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनके गैस कनेक्शन है, उन्हें सिलेण्डर 500 रूपये में मिलेगा|

इंदिरा गाँधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीब परिवार को सस्ता गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाना है| इस योजना के अंतर्गत गैस सिलेण्डर मात्र 500 रूपये में दिया जायेगा|

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए पात्रता निम्न प्रकार है

  • राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है|
  • अभ्यर्थी जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मी के रूप में  है और जिनका पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक हैं, इस योजना के लिये पात्र हैं।
  • अभ्यर्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  • अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार का सदस्य होने पर भी अनुप्रति कोचिंग योजना के लिये पात्र हैं
  • इस योजना में अभ्यर्थियों का चयन 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है।
  • अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

अनुदान स्वीकृति की शर्ते: अनुदान स्वीकृति पात्रता के मापदण्डों (नियम 4) एवं निर्धारित देय प्रोत्साहन राशि (नियम 3) के आधार पर निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जावेगी:-

  • सिविल सेवा परीक्षा तथा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100 प्रतिशत राशि देय होगी। तृतीय बार 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। उसके बाद कोई सहायता नहीं  दी जायेगी।
  • यदि अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा व राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा  (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उतीर्ण होता है और राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर लेता है एवं उसके उपरान्त भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होता है तो अभ्यर्थी को पहले दी गई राशि में से अंतर राशि दी जावेगी। 
  • जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत है, उन्हें इस योजना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के पश्चात ही प्रोत्साहन राशि देय होगी। 
  • यदि आई.आई.टी. में किसी छात्र का प्रिपेटरी कोर्स में प्रवेश होता है तो उसे प्रिपेटरी कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातक पाठय्क्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हाने पर ही प्रोत्साहन राशि देय होगी। 
  • विभाग की अन्य कोचिंग योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थी को अनुप्रति योजनान्तर्गत मुख्य परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि स्वीकृत नही की जावेगी। 
  • अभ्यर्थी को स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा जिसमें निम्नांकित विवरण अंकित हो-
    1. उसने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है।
    2. अभ्यर्थी का उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रथम/द्वितीय/ तृतीय प्रयास है।
    3. अभ्यर्थी राजकीय सेवा मे है अथवा नहीं हैं।
  • यदि प्रार्थना पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यार्थी का होगा। 
  • आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थी द्वारा योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु गत परीक्षा (अंतिम परीक्षा) में 85 प्रतिषत अंक होने पर ही प्रोत्साहन राशि दी जावेगी। 
 

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-

  1. जन आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड*
  2. आधार कार्ड*
  3. एसएसओ आई डी (SSO ID)*
  4.  मूल निवास प्रमाण पत्र*
  5. जाति प्रमाण पत्र*
  6. आय प्रमाण पत्र*
  7. फीस की रसीद*
  8. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका*

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-

  1. जन आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड*
  2. आधार कार्ड*
  3.  मूल निवास प्रमाण पत्र*
  4. जाति प्रमाण पत्र*
  5. आय प्रमाण पत्र*
  6. फीस की रसीद*
  7. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका*

नोटः- विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना जन आधार/ भामाशाह पोर्टल के माध्यम से छात्रवृति पोर्टल पर ली जाती है। अत: जन आधार कार्ड में सभी जानकारी अपडेट होनी आवश्यक है|

आवेदन करने के पश्चात ई-मित्र धारक से रसीद अवश्य प्राप्त करे, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस जान सकते है|

Anuprati Scholarship Scheme Form

Anuprati Yojna HelpDesk Email : scholarship.sje@rajasthan.gov.in

Disclaimer

इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को दैनिक जीवन में काम आने वाली (सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा इन योजनाओं के लिये कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक है, के बारे में अवगत करवाना तथा तकनीकी अथवा गैर तकनीकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराने का एक प्रयास मात्र है। समस्त जानकारियाँ वर्तमान समय के अनुसार एवं विश्लेषण के आधार पर दी जा रही है। भविष्य में इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर वेबसाइट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप भी इन योजनाओं अथवा जानकारियों का स्वयं के स्तर पर भी विश्लेषण करें अथवा संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर सुनिश्चित करें। इस वेबसाइट पर दी जा रही जानकारियों के आधार पर अगर किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है अथवा किसी प्रकार का वित्तीय या गैर वित्तीय नुकसान होता है तो हमारे वेबसाइट की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

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