MLUPY | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana / MLUPY Rajasthan) से सम्बन्धित सारी जानकारी जैसे : फॉर्म (Form), पात्रता (Eligibility MLUPY Loan Scheme), लाभ (Benefits of MLUPY Loan Scheme), आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज (Needful / Required Documents) कौन-कौन से चाहिये, आवेदन कहाँ करे (Where to MLUPY Online Apply), कैसे आवेदन करे (How to Online Apply), Helpdesk, MLUPY Rajasthan Portal Website उपलब्ध है|

MLUPY Loan Scheme Online Apply Rajasthan

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY Rajasthan) के आवेदन के लिये निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-

  1. आधार कार्ड*
  2. फोटो*
  3. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र*
  4. शैक्षणिक योग्यता (यदि लागू है)
  5. जाति प्रमाण-पत्र जहां लागू हो
  6. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट*
  7. बैंक खाता पासबुक*
  8. मोबाइल नंबर*

उपरोक्त दस्तावेज के साथ नजदीकी ईमित्र पर सम्पर्क करे या आप स्वयं SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते है|

Using SSO ID MLUPY Online Apply

MLUPY Loan Scheme Form

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
CM Small Scale Industry Promotion Scheme

प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वय के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

उक्त योजना दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक प्रमावी रहेगी इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

  1. आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी हो।
  2. व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।
  3. स्वंय सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म, एम.एल.पी.फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
  4. आवेदन के परिवार में कोई भी सदस्य केन्द्रीय / राजकीय रोजगारमूलक अनुदान योजना में विगत 5 वर्षो में लाभान्वित न हो परिवार के सदस्य किसी भी वित्तीय संस्थान के डिफाल्टर या दोषी न हो। परिवार से आशय पति-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे हैं।
  5. बैंक द्वारा उनकी अपनी योजनाओं में वित्त पोषित पात्र उपक्रम भी टास्क फोर्स समिति में अनुमोदन पश्चात् योजनान्तर्गत लाभ हेतु पात्र होगा।
  1. राष्ट्रीयकृत वाणिज्यक बैंक
  2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनैंस बैंक
  3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
  4. राजस्थान वित्त निगम।।
  5. सीडबी।

अधिकतम ऋण राशि                             ब्याज अनुदान  

25 लाख रूपये तक                                    8 प्रतिशत

25 लाख रूपये से 5 करोड़ रूपये तक        6 प्रतिशत

05 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये तक    5 प्रतिशत

          योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु सयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड /भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के अधिकतम 10 करोड़ रू. तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये होगी। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/ सावधि एवं कार्यशील पूंजी होगा।

यदि बैंक ऋण पर देय व्याज दर 8 प्रतिशत या उससे कम है तो शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान

  1. मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
  2. विस्फोटक पदार्थ
  3. परिवहन वाहन, जिसकी ऑन रोड़ कीमत 10 लाख रूपये से अधिक हो।
  4. पुनः चक्रित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले प्लास्टिक (v) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियां

MLUPY Loan Scheme Toll Free Number : 18001806127

Help Desk : indraj@rajasthan.gov.in

Disclaimer

इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को दैनिक जीवन में काम आने वाली (सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा इन योजनाओं के लिये कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक है, के बारे में अवगत करवाना तथा तकनीकी अथवा गैर तकनीकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराने का एक प्रयास मात्र है। समस्त जानकारियाँ वर्तमान समय के अनुसार एवं विश्लेषण के आधार पर दी जा रही है। भविष्य में इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर वेबसाइट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप भी इन योजनाओं अथवा जानकारियों का स्वयं के स्तर पर भी विश्लेषण करें अथवा संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर सुनिश्चित करें। इस वेबसाइट पर दी जा रही जानकारियों के आधार पर अगर किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है अथवा किसी प्रकार का वित्तीय या गैर वित्तीय नुकसान होता है तो हमारे वेबसाइट की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

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