Silicosis Support Scheme | सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना राजस्थान (Silicosis Support Scheme Rajasthan) से सम्बन्धित जानकारी जैसे : फॉर्म (Form), पात्रता (Eligibility), लाभ (Benefits), आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज (Needful / Required Documents) कौन-कौन से चाहिये, आवेदन कहाँ करे (Where to Apply), कैसे आवेदन करे (How to Apply Online), स्टेटस जाने (Check Status),  अपने क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची (Beneficiary List of our area), Portal Website उपलब्ध है|

Silicosis Support Scheme

राजस्थान में Silicosis Support Scheme/ सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना के लिये आवेदन के लिये  निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-

  1. हिताधिकारी के परिचय पत्र*
  2. आधार कार्ड*
  3. जन-आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड / नामांकन प्रति*
  4. आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो*
  5. बैंक पासबुक*
  6. योजना संबंधी जानकारी व घोषणा (प्रपत्र-7)
  7. न्युमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
  8. मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना के लिये आवेदन के लिये उपरोक्त दस्तावेज के साथ ई मित्र पर आवेदन करे|

Silicosis Support Scheme Form Download

Silicosis Support Scheme Rajasthan

  • यह योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना कहलायेगी।
  • यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील है।
  • यह योजना भयन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-22 (1) (एच) सपठित नियम, 2009 के नियम 57 एवं 58 के अन्तर्गत मण्डल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।
  • यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत पंजीबद्ध तथा धारा-13 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं।

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

  • "अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का (विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है।
  • 'नियम 2009' का आशय राजस्थान भवन एवं संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 से अभिप्रेत है।
  • मण्डल का आशय धारा-18 की उपधारा (1) अधीन गठित भवन और अन्य संनिम्म्रण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत है।
  • "सचिव का आशय अधिनियम की धारा-19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है।
  • सिलकोसिस से आशय राजस्थान कर्मकार क्षतिपूर्ति व्यवसायजन्य बीमारिया) नियम, 1965 के नियम 3(ई) में यथा परिभाषित फेफड़े का न्यूमोकोनियोसिस से अभिप्रेत है।
  • सिलिकोसिस पीडित" से तात्पर्य न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड से यथा प्रमाणित अभिप्रेत है।
  • "आश्रित" से आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार
    • आश्रित माना जावेगा -पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
    • -अवयस्क पुत्र -अविवाहित पुत्री
    • -पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
    • -आश्रित माता-पिता
  • परिवार से आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता और मृतक बेटे की विधया एवं बच्चे सम्मिलित माने जायेंगे।

परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं किन्तु अधिनियम, 1996 या नियम, 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम 1996 या नियम, 2009 में परिभाषित है।

  • अधिनियम की धारा-22 (1) (एच) सहपठित राज्य निमय, 2009 के अन्तर्गत यह योजना किसी पंजीबद्ध भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक / हिताधिकारी के सिलिकोसिस से पीड़ित होने अथवा सिलिकोसिस के कारण मृत्यु होने की दशा में सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावशील होगी।
  • पात्रता व शर्त
      • इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हो तथा अंशदान जमा करा रहे हैं।
      • हिताधिकारी के सिलिकोसिस से पीड़ित होना राजस्थान कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यवसायजन्य बीमारियां) नियम, 1965 में गठित न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
      • हिताधिकारी को राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड (रीहेब) से सिलिकोसिस सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई हो।

नोट- सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति राजस्थान एनवायरमेट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड अथवा मण्डल की योजना में से किसी एक में ही सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी को मण्डल द्वारा निम्नानुसार सहायता राशि

    • सिलिकोसिस पीड़ित होने पर 1.00 लाख रूपये
    • सिलिकोसिस से पीड़ित की मृत्यु होने पर 3.00 लाख रूपये

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित द्वारा एवं पीड़ित होने की दशा में स्वयं हिताधिकारी द्वारा संबंधित जिला श्रम कार्यालय में अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन संलग्न प्रारूप-1 में प्रस्तुत किया जाएगा।

  • आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किए जायेंगे:
    • हिताधिकारी परिचयन पत्र / पुस्तिका की प्रति
    • न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड का सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण-पत्र
    • बैंक खाते का विवरण
  • हिताधिकारी अथवा उसके आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन की अधिकृत अधिकारी द्वारा यथोचित जांच कर उसके पूर्ण एवं संतोषजनक पाये जाने पर सहायता राशि आवेदन की दिनाक से 30 दिवस में चैक द्वारा दी जायेगी।

सहायता राशि हेतु आवेदन न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि तक तथा मृत्यु होने की दशा में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि तक किया जा सकेगा। विशेष स्थितियों में विलम्ब का संतोषप्रद व उचित कारण स्पष्ट करने पर मण्डल सचिव द्वारा समय-सीमा में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

सहायता राशि की स्वीकृति के लिये श्रम विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में पदस्थापित उच्चतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा।

Disclaimer

इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को दैनिक जीवन में काम आने वाली (सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा इन योजनाओं के लिये कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक है, के बारे में अवगत करवाना तथा तकनीकी अथवा गैर तकनीकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराने का एक प्रयास मात्र है। समस्त जानकारियाँ वर्तमान समय के अनुसार एवं विश्लेषण के आधार पर दी जा रही है। भविष्य में इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर वेबसाइट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप भी इन योजनाओं अथवा जानकारियों का स्वयं के स्तर पर भी विश्लेषण करें अथवा संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर सुनिश्चित करें। इस वेबसाइट पर दी जा रही जानकारियों के आधार पर अगर किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है अथवा किसी प्रकार का वित्तीय या गैर वित्तीय नुकसान होता है तो हमारे वेबसाइट की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
Mukhymantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojna

  • प्रदेश में हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर निशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) व सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परियारों, लघु व सीमांत कृषक व संविदाकर्मियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी।
  • अन्य परिवार 850 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं।
  • चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिये 50 हज़ार रुपये एवं गंभीर बीमारियों के लिये 4 लाख 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष बीमा कवर मिलेगा। विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज शामिल किये गये हैं।
  • योजना से जुड़े निजी एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते हैं।  
  • मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद पन्द्रह दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल है।
  • योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी को health.rajasthan.gov.in पर खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है या ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवाना है।
  • रजिस्ट्रेशन 1 अप्रेल 2021 से आरम्भ, 1 मई 2021 से योजना का लाभ मिलना शुरु । आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है।
  • रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कोई एक भामाशाह या जन-आधार कार्ड या जन-आधार संख्या या जन-आधार के रजिस्ट्रेशन की रसीद और आधार कार्ड आवश्यक है।
  • पॉलिसी दस्तावेज़ - रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी बीमा पॉलिसी दस्तावेज़ डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। 
  • ऐसे परिवार जिनका जन-आधार या भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है उन्हें पहले जन-आधार नामांकन करवाना होगा। इसके बाद ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
  • योजना से जुड़ने के लिए 1 से 30 अप्रेल 2021 तक रजिस्ट्रेशन करवाये जा सकते हैं ।
  • मरीज को सबसे पहले योजना से जुड़े निजी या सरकारी अस्पताल, जहां वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, वहां इनमें से कोई एक पहचान पत्र लेकर जाना होगा:
    • जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद या कार्ड नम्बर
    • आधार कार्ड जो कि जन आधार कार्ड से जुड़ा हो
    • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पॉलिसी दस्तावेज़
  • अस्पताल में चिकित्सक के परामर्श एवं निर्देशानुसार भर्ती किये जाने के लिए हैल्प-डेस्क पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक उपलब्ध होंगे।
  • स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा मरीज का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जायेगा।
  • चिकित्सक के परामर्श एवं निर्देशानुसार मरीज की बीमारी से जुड़े पैकेज के लिये स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा टी. आई. डी. बुक किया जायेगा एवं उसके साथ ही मरीज का इलाज शुरू किया जायेगा।
  • इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल द्वारा बीमा कम्पनी को क्लेम भेजा जाता है और इसकी जानकारी लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एस. एम.एस. से दी जायेगी।
  • लाभार्थी के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय लाइव फोटो लिया जायेगा।
  • अस्पताल से डिस्चार्ज के समय लाभार्थी से फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जायेगा।
  • निर्धारित पैकेज में लाभार्थी हेतु सभी सुविधायें कैशलेस हैं। अस्पताल किसी भी रूप में मरीज से कोई भी राशि वसूल नहीं कर सकते हैं। अस्पताल को इलाज के बदले पैकेज की निश्चित दर के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा पुनर्भरण होता है।
  • यह सुविधाएं IPD यानि अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने के लिए ही मान्य हैं।
  • ओ.पी.डी. में मरीजों को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा व निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध हैं।
  • बीमित परिवार के सभी सदस्यों की बीमा करवाने से पहले की भी समस्त बीमारियों का कवर है।

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