पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jeevan Amrit Yojna) के आवेदन के लिये निम्न दस्तावेज आवश्यक है :-
‘पन्नाधाय जीवन अमृत योजना’ (Pannadhay Yojna) के अन्तर्गत बीमित परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30 हजार रूपये तथा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 75 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है। योजना में शारीरिक अपंगता होने पर भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान है। बीमित सदस्य के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के दो बच्चों को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी इस योजना के अन्तर्गत है। पन्नाधाय योजनान्तर्गत बीमित परिवार के बीमित सदस्य की प्रीमियम राशि 100 रूपये प्रतिवर्ष का राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जायेगा।
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